गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं. इन्हीं में से एक योजना है उत्तर प्रदेश की ओर से चलाई जा रही शादी अनुदान योजना. इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रुपये की मदद दी जाती है.
इस योजना का आवेदन तब किया जा सकता है जब लड़की की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा हो. जिस लड़के से शादी होने जा रही है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं. योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक ,सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को शामिल किया जायेगा।
1. आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
2. सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46800 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए
3. शादी अनुदान योजना के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना चाहिए
आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है. आवेदनकर्ता को अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा साथ ही जिन दंपति की शादी हो रही है उनका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए . आवेदनकर्ता के पास बैंक का खाता नंबर होना अनिवार्य है ताकि उन्हें अनुदान की राशि सीधे बैंक में मिल सके, ये बैंक खाता सिर्फ किसी सरकारी बैंक में ही होना चाहिए और ये आधार से लिंक होना चाहिए.
आवेदक OBC/SC/ST कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है, अन्य कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं रखा गया है. सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदक तभी निकल सकता है जब उसकी बेटी की शादी हो. आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही किया जा सकता है. इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को अनुदान के साथ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी.
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